ITR Filing 2024-25: हर साल लाखों लोग अपनी आय के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं। यह न केवल टैक्स की गणना और भुगतान के लिए आवश्यक है, बल्कि कई वित्तीय लेन-देन और भविष्य की जरूरतों के लिए भी अनिवार्य होता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। लेकिन कई बार लोग इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते और फिर सवाल उठता है कि अब क्या करें? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि लेट ITR फाइल करने का प्रावधान क्या है, पेनल्टी कितनी लग सकती है और समय पर रिटर्न भरना क्यों जरूरी है।
ITR Filing 2024-25 की तय तारीख
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 घोषित की है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अपनी आय का सही-सही हिसाब लगाकर इस तारीख तक रिटर्न जमा करना होगा। यदि आप बिज़नेस या सेल्फ-एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, तब भी यह डेडलाइन लागू होती है। सरकार हर साल टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय देती है ताकि वे आसानी से अपनी टैक्स देनदारी को पूरा कर सकें।
लेट रिटर्न (बिलेटेड रिटर्न) क्या है?
कई बार लोग समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते। इसके लिए आयकर कानून में एक व्यवस्था दी गई है जिसे बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत यदि कोई टैक्सपेयर डेडलाइन मिस कर देता है, तो वह निर्धारित समयसीमा तक लेट रिटर्न फाइल कर सकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यानी 15 सितंबर के बाद भी आपके पास करीब ढाई महीने का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी होगी।
लेट फाइलिंग पर कितनी पेनल्टी लगती है?
आयकर कानून की धारा 234F के तहत लेट ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ता है। यह जुर्माना आपकी आय पर निर्भर करता है।
- यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो अधिकतम पेनल्टी 1,000 रुपये होगी।
- यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह पेनल्टी तब भी देनी होती है जब आपकी टैक्स देनदारी कम हो या फिर बिल्कुल न हो। यानी सिर्फ इसलिए कि आपने टैक्स पे करना है या नहीं, इससे आपको छूट नहीं मिलती।
समय पर ITR फाइल करने के फायदे
अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी देरी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि समय पर ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। इसके फायदे इस प्रकार हैं:
1. पेनल्टी और ब्याज से बचाव
समय पर रिटर्न फाइल करने से आप किसी भी तरह की पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं। लेट फाइलिंग न केवल जुर्माना बढ़ाती है, बल्कि ब्याज की वजह से आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
2. आसान प्रोसेसिंग
जब आप समय रहते ITR फाइल करते हैं, तो आयकर विभाग को भी आपकी फाइल प्रोसेस करने में आसानी होती है। लेट रिटर्न फाइल करने पर कई बार वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी का खतरा भी बढ़ जाता है।
3. लोन और वीज़ा के लिए ज़रूरी
बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या फिर विदेश यात्रा के लिए वीज़ा चाहिए तो ITR एक अहम दस्तावेज होता है। समय पर फाइल किया गया ITR आपके वित्तीय अनुशासन को दिखाता है।
4. टैक्स रिफंड का फायदा
अगर आपने ज़्यादा टैक्स जमा कर दिया है, तो रिफंड पाने के लिए समय पर ITR फाइल करना अनिवार्य है। देरी करने पर आपके रिफंड की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है।
5. मानसिक शांति
समय पर रिटर्न फाइल करने से आप किसी भी तरह की चिंता और तनाव से बचते हैं। डेडलाइन के करीब तकनीकी दिक्कतें, सर्वर डाउन या डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ी आम बात है।
देर से ITR फाइल करने के नुकसान
जहां समय पर रिटर्न फाइल करने के फायदे हैं, वहीं लेट रिटर्न के भी कई नुकसान हो सकते हैं:
- पेनल्टी और ब्याज का आर्थिक बोझ
- टैक्स रिफंड में देरी
- फाइनेंशियल प्रोफाइल पर नकारात्मक असर
- भविष्य में टैक्स स्क्रूटनी की संभावना ज्यादा
- लोन या वीज़ा प्रक्रिया में अड़चनें
लेट फाइलिंग से कैसे बचें?
लेट फाइलिंग से बचने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं:
- समय पर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें।
- यदि आपकी आय एक से अधिक स्रोतों से है, तो पहले से कैलकुलेशन कर लें।
- किसी टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।
- इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें।
- आखिरी तारीख का इंतजार न करें, जितना जल्दी हो सके फाइल कर दें।
निष्कर्ष
ITR फाइलिंग केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय जिम्मेदारी और अनुशासन को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है, और उसके बाद भी 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर दें, ताकि आप अतिरिक्त बोझ और परेशानी से बच सकें।
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