ऑटोमोबाइल क्रिकेट जॉब्स टेक्नोलॉजी दुनिया देश फाइनेंस बिजनेस मनोरंजन मौसम राशिफल लाइफस्टाइल शिक्षा
---Advertisement---

ITR भरते समय इस एक गलती से बचें – छूट प्राप्त आय न बताना पड़ सकता है भारी

On: August 17, 2025 12:18 PM
Person filling income tax return form with calculator on desk

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now
---Advertisement---

भारत में हर साल लाखों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं। लेकिन, अक्सर टैक्सपेयर्स एक बड़ी गलती कर बैठते हैं – वे अपनी कर-मुक्त आय (Exempt Income) की जानकारी देने में चूक जाते हैं। यह भूल न सिर्फ आगे चलकर टैक्स नोटिस की वजह बन सकती है, बल्कि कई बार अतिरिक्त टैक्स बोझ और जुर्माने का कारण भी बनती है।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ITR भरते समय छूट प्राप्त आय की जानकारी क्यों देनी चाहिए, किन-किन स्रोतों से मिलने वाली आय टैक्स-फ्री मानी जाती है, और अगर इसे न बताया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं।

ITR में छूट प्राप्त आय बताना क्यों जरूरी है?

भले ही आपकी कुछ आय पूरी तरह टैक्स-फ्री हो, लेकिन फिर भी उसका उल्लेख ITR में करना जरूरी होता है। आयकर विभाग के पास आपके सभी वित्तीय लेनदेन का डेटा पहुंचता है। अगर आप अपनी छूट प्राप्त आय को ITR में शामिल नहीं करते हैं, तो यह विभाग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता और इस स्थिति में नोटिस या जुर्माना लग सकता है।

इसके अलावा, ITR में पूरी आय बताने से:

  • आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्लियर रहती है।
  • भविष्य में लोन, वीज़ा या निवेश से जुड़े दस्तावेज़ों की जांच आसान हो जाती है।
  • टैक्स डिपार्टमेंट के साथ किसी भी विवाद की संभावना कम हो जाती है।

छूट प्राप्त आय के प्रमुख स्रोत

भारत के आयकर कानून में ऐसी लगभग 50 से ज्यादा कैटेगरी हैं, जिनमें मिलने वाली आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. कृषि से होने वाली आय

कृषि से होने वाली कमाई पूरी तरह टैक्स-फ्री मानी जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत यह छूट दी जाती है। लेकिन इस आय का ब्यौरा ITR में बताना जरूरी है।

2. कर-मुक्त बॉन्ड पर ब्याज

सरकार और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी कुछ बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। इसे धारा 10(15) के तहत छूट प्राप्त है।

3. उपहार (Gift)

अगर आपको किसी रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है, तो यह टैक्स-फ्री होता है। वहीं, गैर-रिश्तेदारों से मिले 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता। इससे ज्यादा मूल्य का गिफ्ट कर योग्य हो जाता है।

4. बचत खाते पर ब्याज

बचत बैंक खाते से मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। यह छूट धारा 80TTA के अंतर्गत दी जाती है।

5. स्कॉलरशिप और पुरस्कार

शिक्षा से जुड़ी स्कॉलरशिप या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ पुरस्कार भी पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं।

छूट प्राप्त आय की जानकारी न देने के नुकसान

बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स-फ्री आय बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करना बड़ी गलती है। इसके नुकसान इस प्रकार हो सकते हैं:

  • डेटा मिसमैच: अगर विभाग के पास मौजूद जानकारी और आपके ITR में दी गई जानकारी मेल नहीं खाती तो जांच हो सकती है।
  • नोटिस का खतरा: टैक्स विभाग इस गड़बड़ी पर स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस भेज सकता है।
  • जुर्माना या ब्याज: अगर बाद में यह साबित हो कि आपकी टैक्स-फ्री बताई गई आय का कोई हिस्सा वास्तव में टैक्स योग्य था, तो उस पर ब्याज और जुर्माना दोनों लग सकते हैं।
  • कानूनी कार्रवाई: जानबूझकर गलत जानकारी देने या आय छिपाने पर धारा 270A के तहत भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

टैक्सपेयर्स अक्सर कौन-सी गलतियां करते हैं?

  1. टैक्स-फ्री आय को ITR में बिल्कुल भी दर्ज न करना।
  2. छूट प्राप्त आय की कैटेगरी को गलत तरीके से चुनना।
  3. गैर-रिश्तेदारों से मिले बड़े गिफ्ट को टैक्स-फ्री मान लेना।
  4. बैंक ब्याज और बॉन्ड्स से आय की सही गणना न करना।

ITR में छूट प्राप्त आय बताने का सही तरीका

  • ITR फॉर्म में Exempt Income Schedule नाम का एक अलग सेक्शन होता है।
  • यहां आप अपनी सभी टैक्स-फ्री आय का ब्यौरा दे सकते हैं।
  • उदाहरण के लिए:
    • कृषि आय (Agricultural Income)
    • कर-मुक्त ब्याज (Exempt Interest)
    • गिफ्ट (Gifts)
    • स्कॉलरशिप (Scholarships)
  • ध्यान रखें कि दी गई जानकारी आपके बैंक स्टेटमेंट, निवेश दस्तावेज़ और अन्य रिकॉर्ड से मेल खाती हो।

क्या हर छोटी टैक्स-फ्री आय बताना जरूरी है?

हाँ। चाहे आपकी टैक्स-फ्री आय छोटी हो या बड़ी, उसे बताना हमेशा बेहतर है। भले ही उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन विभाग के पास सही तस्वीर जाने से आपका रिकॉर्ड क्लियर और ट्रांसपेरेंट बना रहता है। साथ ही, यह भी दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार टैक्सपेयर हैं, जो अपनी सभी आय का सही ब्यौरा देना चाहता है। छोटी-छोटी छूट वाली आय भी जोड़कर बताने से विभाग के पास आपका संपूर्ण वित्तीय प्रोफाइल दर्ज हो जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के डेटा मिसमैच या अनावश्यक सवालों से बचाव होता है। इसके अलावा, लोन, इंश्योरेंस या वीज़ा जैसी प्रक्रियाओं के दौरान आपके ITR की पूरी जानकारी एक मजबूत दस्तावेज़ की तरह काम करती है।

छूट प्राप्त आय बताने के फायदे

  • क्लियर टैक्स रिकॉर्ड: भविष्य में किसी विवाद की स्थिति नहीं बनती।
  • वित्तीय भरोसा: लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपके ITR का महत्व बढ़ जाता है।
  • कानूनी सुरक्षा: विभाग की नजर में आप एक जिम्मेदार टैक्सपेयर साबित होते हैं।

निष्कर्ष

ITR भरते समय सिर्फ टैक्स योग्य आय ही नहीं, बल्कि छूट प्राप्त आय की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। यह न सिर्फ आपको भविष्य की परेशानियों से बचाता है, बल्कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड को भी मजबूत बनाता है। टैक्स विभाग पारदर्शिता को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसलिए, टैक्स फाइलिंग करते समय किसी भी प्रकार की आय को छिपाने से बचें और सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें।

Prince Kumar

नमस्कार दोस्तों! मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैंने यह न्यूज़ वेबसाइट Sandesh Duniya शुरू की है। इस वेबसाइट का उद्देश्य है आपको देश-दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें, मनोरंजन, शिक्षा, रोजगार, तकनीक और जनहित की महत्वपूर्ण जानकारी सरल और भरोसेमंद भाषा में उपलब्ध कराना। Sandesh Duniya पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर खबर सच्ची, सटीक और समय पर आप तक पहुँचे। आपका साथ और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment